केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने मूल्यांकन वर्ष (AY) 2024-25 के लिए एक अनुपालन-सह-जागरूकता अभियान शुरू किया है। इस अभियान का उद्देश्य करदाताओं को उनके आयकर रिटर्न (ITR) में विदेशी संपत्तियों और विदेशी स्रोतों से प्राप्त आय को सही ढंग से रिपोर्ट करने में सहायता करना है।
इस अभियान के तहत, ऐसे निवासी करदाताओं को SMS और ईमेल के माध्यम से सूचनात्मक संदेश भेजे जाएंगे, जिन्होंने पहले ही AY 2024-25 के लिए अपना ITR दाखिल कर दिया है। ये संदेश उन व्यक्तियों को भेजे जाएंगे, जिनकी पहचान द्विपक्षीय और बहुपक्षीय समझौतों के तहत प्राप्त जानकारी से हुई है। यह संकेत दिया गया है कि इनमें से कुछ करदाताओं के पास विदेशी खाते या संपत्तियां हो सकती हैं, या उन्हें विदेशी स्रोतों से आय प्राप्त हुई हो सकती है। संदेशों का उद्देश्य इन व्यक्तियों को उनके ITR के शेड्यूल विदेशी संपत्तियां (Schedule Foreign Assets) को सही तरीके से भरने की याद दिलाना और मार्गदर्शन करना है, खासकर जब उच्च मूल्य की विदेशी संपत्तियों का मामला हो।
इस पहल को “विकसित भारत” की परिकल्पना के तहत लाया गया है और यह करदाताओं के अनुपालन को सरल बनाने और मानवीय हस्तक्षेप को कम करने के लिए आयकर विभाग की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। विभाग स्वचालित सूचना आदान-प्रदान (Automatic Exchange of Information – AEOI) के माध्यम से प्राप्त डेटा का उपयोग करके एक अधिक प्रभावी और करदाता-अनुकूल प्रणाली बनाने का प्रयास कर रहा है।
CBDT ने सभी पात्र करदाताओं से इस पहल का लाभ उठाकर अपने कर संबंधी दायित्वों को पूरा करने और देश के आर्थिक विकास में योगदान देने की अपील की है। इस कदम से न केवल सरकार के “विकसित भारत” के दृष्टिकोण को बल मिलेगा, बल्कि पारदर्शिता, जवाबदेही और स्वैच्छिक अनुपालन की संस्कृति को भी प्रोत्साहन मिलेगा।
मुख्य बिंदु
- SMS और ईमेल के जरिए सूचनात्मक संदेश उन करदाताओं को भेजे जाएंगे जिन्होंने पहले ही अपने ITR दाखिल किए हैं।
- यह संदेश उन व्यक्तियों के लिए होंगे, जिनकी पहचान द्विपक्षीय और बहुपक्षीय समझौतों के तहत प्राप्त जानकारी के आधार पर की गई है।
- अभियान का उद्देश्य उन करदाताओं को याद दिलाना और सहायता प्रदान करना है जिनके ITR के शेड्यूल विदेशी संपत्तियां (Schedule Foreign Assets) में जानकारी अधूरी या ग़लत हो सकती है।
- जिन करदाताओं को शेड्यूल FA पूरा करने में सहायता की आवश्यकता है, वे आयकर विभाग की आधिकारिक वेबसाइट www.incometax.gov.in पर चरण-दर-चरण निर्देश प्राप्त कर सकते हैं।