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Thursday, November 28, 2024
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दिल्ली सरकार ने वृद्धावस्था पेंशन योजना का विस्तार, 80,000 बुजुर्गों को मिलेगा लाभ

दिल्ली सरकार ने अपनी वृद्धावस्था पेंशन योजना का विस्तार करने की घोषणा की है, जिसके तहत अतिरिक्त 80,000 बुजुर्गों को इस योजना के दायरे में लाया जाएगा। इस कदम से कुल लाभार्थियों की संख्या 5.3 लाख तक पहुँच जाएगी। सोमवार को आम आदमी पार्टी (AAP) के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने इस घोषणा को किया, और बुजुर्गों को वित्तीय रूप से समर्थन देने के लिए सरकार के प्रयासों को रेखांकित किया।

केजरीवाल ने कहा, “बुजुर्गों की पेंशन रोकना पाप है,” यह बयान उन्होंने बीजेपी द्वारा उनके कारावास के दौरान पेंशन रोकने के दावे के संदर्भ में दिया। उन्होंने जनता को आश्वस्त किया कि उनकी सरकार ने इन पेंशन भुगतानों को फिर से शुरू किया है और जरूरतमंद अधिक व्यक्तियों को इस योजना में शामिल किया है, जैसा कि पीटीआई द्वारा रिपोर्ट किया गया है।

पेंशन विवरण
यह योजना बुजुर्गों को उनकी आयु के आधार पर वित्तीय सहायता प्रदान करती है। 60-69 वर्ष की आयु वाले लाभार्थियों को ₹2,000 प्रति माह मिलेंगे, जबकि 70 वर्ष और उससे ऊपर के लाभार्थियों को ₹2,500 प्रति माह दिए जाएंगे। इसके अतिरिक्त, अनुसूचित जातियों (SC), अनुसूचित जनजातियों (ST), और अल्पसंख्यक समुदायों के व्यक्तियों को प्रति माह ₹500 अतिरिक्त दिए जाएंगे। यह कदम हाशिए पर स्थित समुदायों द्वारा सामना की जाने वाली अतिरिक्त वित्तीय कठिनाइयों को संबोधित करने के उद्देश्य से उठाया गया है।

ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया
योजना की पारदर्शिता और सुविधा सुनिश्चित करने के लिए आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह से ऑनलाइन है। इच्छुक आवेदक https://edistrict.delhigovt.nic.in/ पर ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं।

दिल्ली सरकार के अनुसार, पोर्टल लॉन्च होने के बाद से 10,000 से अधिक आवेदन पहले ही जमा किए जा चुके हैं। यदि ऑनलाइन आवेदन में कोई कठिनाई होती है, तो आवेदक जिला सामाजिक कल्याण कार्यालयों से सहायता प्राप्त कर सकते हैं।

आवश्यक दस्तावेज़
आवेदन पूरा करने के लिए आवेदकों को निम्नलिखित दस्तावेज़ अपलोड करने होंगे:

  • आयु का प्रमाण: आधिकारिक दस्तावेज़
  • निवास प्रमाण: राशन कार्ड, बिजली बिल, मतदाता पहचान पत्र या दिल्ली में कम से कम पाँच वर्षों की निवासिता दर्शाने वाले संपत्ति दस्तावेज़
  • बैंक खाता विवरण: एकल संचालित खाता जो आधार से लिंक हो
  • SC/ST/अल्पसंख्यक आवेदकों के लिए अतिरिक्त प्रमाण: जाति प्रमाण पत्र या धर्म के लिए स्व-घोषणा जो धार्मिक संस्थान द्वारा सत्यापित हो
  • पासपोर्ट साइज फोटो और आय स्वयं-घोषणा फॉर्म भी अनिवार्य हैं।

पात्रता मापदंड
योजना के लिए पात्र होने के लिए आवेदकों को निम्नलिखित शर्तें पूरी करनी होंगी:

  • आवेदक की आयु 60 वर्ष या उससे अधिक हो
  • आवेदक का वार्षिक परिवारिक आय ₹1 लाख से कम हो
  • आवेदक कम से कम पाँच वर्षों से दिल्ली का निवासी हो
  • आवेदक को किसी अन्य सरकारी स्रोत से वित्तीय सहायता या पेंशन प्राप्त न हो

प्रसंस्करण समयसीमा
सरकार यह सुनिश्चित करती है कि आवेदनों की समीक्षा और प्रसंस्करण 45 दिनों के भीतर किया जाएगा। जिला सामाजिक कल्याण कार्यालय आवेदन की जांच करेगा और दस्तावेज़ों की सत्यता की जांच करेगा, यदि आवश्यक हुआ तो आवेदकों को बुलाया जाएगा। स्वीकृत लाभार्थियों को सीधे उनके बैंक खातों में सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (PFMS) के माध्यम से भुगतान किया जाएगा।

अधिक जानकारी के लिए आधिकारिक वेबसाइट www.socialwelfare.delhi.gov पर जाएं।

Kavita Mishra
Kavita Mishrahttps://hindi.inventiva.co.in/
Kavita is a versatile content writer with a deep passion for news. Based in New Delhi, she has a keen interest in exploring the latest trends in the world of current affairs and delivering engaging content to her audience. Kavita has extensive experience working with Inventiva, where she honed her skills in content creation and developed a strong foundation in delivering high-quality, informative articles.
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