सरकार ने हाल ही में कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) खाते से धन निकासी की सीमा में इजाफा किया है। अब अगर आपके EPF खाते में एक बड़ी राशि जमा हो चुकी है, तो आप इसे कुछ विशेष उद्देश्यों के लिए निकाल सकते हैं। EPF सदस्य होने के नाते, आपको फॉर्म 31 भरना आवश्यक है ताकि आप राशि निकाल सकें।
किन-किन उद्देश्यों के लिए हो सकती है EPF निकासी:
EPF निकासी के कई उद्देश्य हो सकते हैं। इनमें बच्चों के विवाह या 10वीं कक्षा के बाद की शिक्षा, एक वर्ष पहले सेवानिवृत्ति के पूर्व निकासी, गंभीर बीमारी के मामलों में स्वयं या परिवार के उपचार के लिए, मकान या फ्लैट की खरीद या निर्माण (साइट अधिग्रहण सहित) आदि शामिल हैं।
इसके अलावा, निकासी का उपयोग कुछ विशेष मामलों में ऋण चुकाने, अदालत में चुनौती देने की स्थिति में सदस्य की बर्खास्तगी या छंटनी, किसी प्रतिष्ठान के छह महीने से अधिक समय तक बंद होने की स्थिति में, और कर्मचारी को लगातार दो महीने से अधिक समय तक वेतन नहीं मिलने की स्थिति में भी किया जा सकता है।
EPF से धन निकासी के 10 मुख्य चरण:
- सबसे पहले, ऑनलाइन सेवाओं पर क्लिक करके UAN (यूनिवर्सल अकाउंट नंबर) विवरण तक पहुँचें।
- EPFO सदस्य पोर्टल में अपने UAN और पासवर्ड से लॉगिन करें।
- इसके बाद सिस्टम आपके नाम, जन्मतिथि, PAN, आधार नंबर आदि जैसे विवरण पूछेगा।
- ऑनलाइन क्लेम के लिए ‘प्रोसीड’ पर क्लिक करें।
- ड्रॉपडाउन मेनू में दिए गए PF एडवांस (फॉर्म 31) विकल्प का चयन करें।
- यहां पर अग्रिम लेने का कारण चुनें, जैसे कि बीमारी, शिक्षा या घर की खरीद।
- अब आप निकासी राशि दर्ज करें और अपना वर्तमान पता दर्ज करें।
- ‘डिस्क्लोजर फॉर्म’ पर हस्ताक्षर करें।
- आधार OTP का चयन करें, जिसके बाद आपको मोबाइल पर OTP प्राप्त होगा।
- पासवर्ड दर्ज कर ‘वैलिडेट OTP’ पर क्लिक करें और दावा फॉर्म सबमिट करें।
सरकार का नया फैसला:
हाल ही में केंद्रीय श्रम मंत्री मनसुख मांडविया ने EPF से व्यक्तिगत वित्तीय आवश्यकताओं के लिए निकासी सीमा को ₹50,000 से बढ़ाकर ₹1 लाख करने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि “लोग अक्सर अपने EPFO की बचत का उपयोग शादी, चिकित्सा उपचार आदि के खर्चों के लिए करते हैं, इसलिए हमने निकासी सीमा को एक लाख रुपये तक बढ़ा दिया है।”