केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने आधिकारिक रूप से ‘विवाद से विश्वास योजना, 2024’ (DTVSV) की घोषणा की है, जो 1 अक्टूबर, 2024 से प्रभावी होगी। यह योजना लंबित आयकर विवादों के समाधान के लिए बनाई गई है और इसे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा 2024-25 के केंद्रीय बजट में पेश किया गया था, जैसा कि वित्त मंत्रालय ने अपनी प्रेस विज्ञप्ति में बताया।
DTVSV योजना की प्रमुख विशेषताओं में “नए अपीलकर्ताओं” के लिए “पुराने अपीलकर्ताओं” की तुलना में कम समाधान राशि शामिल है। इसके अतिरिक्त, यदि करदाता 31 दिसंबर, 2024 तक अपनी घोषणाएँ प्रस्तुत करते हैं, तो उन्हें भी कम समाधान राशि का लाभ मिलेगा, जैसा कि प्रेस सूचना में जोड़ा गया है।
मंत्रालय के अनुसार, योजना को लागू करने के लिए चार विशेष फॉर्म पेश किए गए हैं:
फॉर्म-1: घोषणापत्र और डिक्लेयरेंट द्वारा आश्वासन
फॉर्म-2: नामित प्राधिकरण द्वारा जारी प्रमाणपत्र
फॉर्म-3: डिक्लेयरेंट द्वारा भुगतान की सूचना
फॉर्म-4: कर बकाया के पूर्ण और अंतिम निपटान का आदेश
फॉर्म-1 को प्रत्येक विवाद के लिए अलग से भरा जाना चाहिए, जब तक कि अपीलकर्ता और आयकर प्राधिकरण ने एक ही आदेश के खिलाफ अपील नहीं की है, जिससे इस प्रकार के मामलों में एकल फॉर्म-1 प्रस्तुत करने की अनुमति है। भुगतान सूचनाएँ फॉर्म-3 का उपयोग करते हुए प्रस्तुत की जानी चाहिए, साथ ही संबंधित अपीलों के वापस लेने का प्रमाण भी प्रदान किया जाना चाहिए।
फॉर्म 1 और 3 को इलेक्ट्रॉनिक रूप से भरा जाना आवश्यक है और ये आयकर विभाग के ई-फाइलिंग पोर्टल पर उपलब्ध होंगे।