दूरसंचार विभाग (DoT) ने वोडाफोन आइडिया को बीते स्पेक्ट्रम नीलामी की देनदारियों के लिए आवश्यक बैंक गारंटी जमा न करने पर नोटिस जारी किया है। यह नोटिस ऐसे समय पर जारी हुआ है जब दूरसंचार विभाग वित्त मंत्रालय के साथ बैंक गारंटी की आवश्यकता को माफ करने की संभावना पर चर्चा कर रहा है, हालांकि इस पर अभी तक कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है।
एक रिपोर्ट के अनुसार, यह नोटिस इसलिए जारी किया गया क्योंकि यूके के वोडाफोन ग्रुप और भारत के आदित्य बिड़ला ग्रुप के संयुक्त उपक्रम वोडाफोन आइडिया ने 2022 से पहले हुई स्पेक्ट्रम नीलामियों की देनदारियों के लिए समय पर आवश्यक बैंक गारंटी प्रस्तुत नहीं की।
वोडाफोन आइडिया की स्पेक्ट्रम नीलामी की देनदारियों पर स्थगन की अवधि सितंबर 2025 में समाप्त हो रही है, और कंपनी को इन देनदारियों को सुरक्षित करने के लिए कम से कम एक वर्ष पहले बैंक गारंटी जमा करनी होगी। रिपोर्ट के अनुसार, यह गारंटी विभिन्न नीलामियों के लिए चरणों में जमा की जानी थी, जिसमें पहला चरण 20 सितंबर तक अपेक्षित था।