19.1 C
New Delhi
Wednesday, November 20, 2024
Homeबिज़नेससेबी के 625 करोड़ रुपये के जुर्माने के खिलाफ अनिल अंबानी ने...

सेबी के 625 करोड़ रुपये के जुर्माने के खिलाफ अनिल अंबानी ने दायर की अपील

अनिल अंबानी और अन्य संबंधित संस्थाओं ने भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) के उस आदेश के खिलाफ अपील दायर की है जिसमें उन पर 625 करोड़ रुपये से अधिक का जुर्माना लगाया गया है। प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण (SAT) 18 अक्टूबर को इस अपील और संबंधित मामलों की सुनवाई करेगा।

SEBI ने रिलायंस होम फाइनेंस लिमिटेड (RHFL) से फंड डायवर्जन के आरोपों के चलते अंबानी और अन्य संस्थाओं को पांच वर्षों तक प्रतिभूति बाजार में भाग लेने से रोक दिया था। जहां अंबानी को पांच साल के लिए प्रतिबंधित किया गया है, वहीं RHFL को केवल छह महीने के लिए प्रतिबंधित किया गया है।

बाजार नियामक की व्यापक जांच में यह पाया गया कि अंबानी ने RHFL के प्रमुख प्रबंधकीय कर्मियों की सहायता से एक धोखाधड़ी योजना का आयोजन किया, जिसके तहत फंड को जुड़े हुए संस्थानों को ऋण के रूप में दिखाकर हड़पने का प्रयास किया गया।

SEBI की 222 पन्नों की रिपोर्ट में RHFL के ऋण देने की प्रक्रिया पर गंभीर चिंताएं व्यक्त की गई हैं। रिपोर्ट में कहा गया कि कंपनी के बोर्ड ने ऋण पोर्टफोलियो की संरचना को लेकर चिंता जताई थी, जिसे अंततः नजरअंदाज कर दिया गया।

रिपोर्ट में यह भी खुलासा हुआ कि सैकड़ों करोड़ रुपये के ऋण उन कंपनियों को दिए गए जिनकी वित्तीय स्थिति बेहद कमजोर थी, जिससे व्यापक डिफ़ॉल्ट्स का सिलसिला शुरू हुआ। RHFL का ऋण पोर्टफोलियो 2017-18 में 3,742.60 करोड़ रुपये से बढ़कर 2018-19 में 8,670.80 करोड़ रुपये हो गया, जिससे कंपनी के खुद के कर्जे की स्थिति और खराब हो गई।

इसके अलावा, जांच में यह भी सामने आया कि ऋण आवेदनों में गंभीर प्रक्रियात्मक खामियां थीं, जिनमें अपूर्ण दस्तावेज और पात्रता की अपर्याप्त जांच शामिल थी। इन चेतावनियों के बावजूद, RHFL की क्रेडिट समितियां लगातार ऋण स्वीकृत करती रहीं, जिससे संगठन के भीतर शासन की खामियों पर और भी सवाल खड़े होते हैं।

इस मामले में शामिल अन्य व्यक्तियों, जैसे अमित बापना, रविंद्र सुधालकर और पिंकेश आर. शाह पर भी 21 करोड़ रुपये से 27 करोड़ रुपये तक के भारी जुर्माने लगाए गए हैं। अन्य संस्थाएं, जैसे आधार प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एंड कंसल्टेंसी प्राइवेट लिमिटेड और रिलायंस बिग एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड पर भी 25 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया है।

SEBI की यह जांच रिलायंस होम फाइनेंस लिमिटेड में फंड डायवर्जन को लेकर कई शिकायतों के बाद शुरू हुई थी, जिसने कंपनी में तेजी से ऋण मंजूरी के असामान्य पैटर्न का खुलासा किया।

Kavita Mishra
Kavita Mishrahttps://hindi.inventiva.co.in/
Kavita is a versatile content writer with a deep passion for news. Based in New Delhi, she has a keen interest in exploring the latest trends in the world of current affairs and delivering engaging content to her audience. Kavita has extensive experience working with Inventiva, where she honed her skills in content creation and developed a strong foundation in delivering high-quality, informative articles.
RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here
Captcha verification failed!
CAPTCHA user score failed. Please contact us!

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

- Advertisment -

Most Popular

Recent Comments