भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) द्वारा गुरुवार को जारी आदेश के अनुसार, ‘5 पैसा कैपिटल’ के एक अधिकृत व्यक्ति (एपी) ने ग्राहकों और अन्य लोगों से लगभग 2.45 करोड़ रुपये प्राप्त किए। बैंकिंग लेनदेन से पता चलता है कि इस अधिकृत व्यक्ति ने बिना पंजीकृत पोर्टफोलियो प्रबंधन सेवाओं (पंजीकरण रहित पीएमएस), अल्गो बिक्री और प्रशिक्षण जैसे कई गैर-कानूनी कार्यों में भाग लिया था।
एक अधिकृत व्यक्ति, जो उप-ब्रोकर के रूप में कार्य करता है, को ग्राहकों से अपने व्यक्तिगत खाते में पैसा या प्रतिभूतियां प्राप्त करने की अनुमति नहीं है। नियमों के अनुसार, अधिकृत व्यक्ति को केवल स्टॉक ब्रोकर से ही पारिश्रमिक प्राप्त करने का अधिकार है।
सेबी ने 31 अक्टूबर को ‘5 पैसा कैपिटल’ को कई नियमों के उल्लंघन के लिए 8 लाख रुपये का जुर्माना लगाया, जिसमें अधिकृत व्यक्तियों पर पर्याप्त नियंत्रण और पर्यवेक्षण में कमी शामिल थी। आदेश में उल्लिखित अधिकृत व्यक्ति का नाम काविकुईल सिक्योरिटीज प्राइवेट लिमिटेड बताया गया है।
अन्य उल्लंघनों में बढ़ी हुई निगरानी डेटा की गलत रिपोर्टिंग, देरी से भुगतान चार्ज के संबंध में गलत आंकड़े जमा करना, ग्राहकों से मार्जिन की पर्याप्त वसूली न करना और तकनीकी गड़बड़ियों की सूचना एक्सचेंज को नहीं देना शामिल हैं।