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Sunday, November 24, 2024
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भारत ने मांस, दूध और अंडों में एंटीबायोटिक्स के अवशेष के मानदंड सख्त किए

भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (FSSAI) ने मांस और मांस उत्पादों, दूध और दूध उत्पादों, पोल्ट्री, अंडों और जल कृषि के लिए एंटीबायोटिक्स अवशेष मानदंडों को कड़ा कर दिया है। इसका मतलब है कि एंटीबायोटिक्स के अवशेष के लिए अनुमत स्तर को घटा दिया गया है और अधिक दवाओं को खाद्य सुरक्षा नियामक की निगरानी सूची में रखा गया है।

यह कदम ‘सुपरबग्स’ की बढ़ती समस्या से निपटने के लिए उठाया गया है, जो कि बैक्टीरिया और फफूंद हैं जो एंटीबायोटिक्स और अन्य दवाओं के अत्यधिक उपयोग के कारण प्रतिरोध विकसित कर चुके हैं। यह एक बड़ा स्वास्थ्य खतरा है, और भारत में एंटीमाइक्रोबियल एजेंटों के प्रति बैक्टीरिया या फफूंद के प्रतिरोध की दर भी सबसे अधिक है।

हालांकि, नए संशोधित मानदंड 1 अप्रैल, 2025 से लागू होंगे। वर्तमान अवशेष सीमा 2011 में निर्धारित की गई थी।

“यदि कड़ाई से लागू किया जाए, तो ये नियम उपभोक्ताओं के लिए सुरक्षित खाद्य उत्पादों को सुनिश्चित करेंगे, विभिन्न खाद्य पदार्थों में कड़े अवशेष और संदूषक सीमाएँ स्थापित करेंगे और एंटीमाइक्रोबियल प्रतिरोध से निपटने में मदद करेंगे,” रिपोर्ट में उपभोक्ता संरक्षण संघ (CPA) के कार्यकारी अध्यक्ष जॉर्ज चेरीयन के हवाले से कहा गया है।

इसके अलावा, FSSAI ने शहद उत्पादन में एंटीबायोटिक्स के उपयोग पर भी प्रतिबंध लगा दिया है और गेहूं, गेहूं के भूसे, जौ, राई और कॉफी में ओक्राटॉक्सिन A और डिऑक्सिनिवलेनोल की सीमाओं को फिर से निर्धारित किया है।

Kavita Mishra
Kavita Mishrahttps://hindi.inventiva.co.in/
Kavita is a versatile content writer with a deep passion for news. Based in New Delhi, she has a keen interest in exploring the latest trends in the world of current affairs and delivering engaging content to her audience. Kavita has extensive experience working with Inventiva, where she honed her skills in content creation and developed a strong foundation in delivering high-quality, informative articles.
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