अग्रिम कर भुगतान की अंतिम तारीख केवल तीन दिन दूर है – 15 दिसंबर। अगर आप इस तारीख तक अपना कर नहीं चुकाते हैं, तो आपको विलंब के लिए जुर्माना और ब्याज देना पड़ सकता है।
इसीलिए, यहां हम आपको इस प्रक्रिया को पूरा करने के लिए सभी आवश्यक जानकारी और कदम-दर-कदम गाइड प्रस्तुत कर रहे हैं।
अग्रिम कर भुगतान: कौन-कौन हैं जिम्मेदार?
जो करदाता स्रोत पर कर कटौती (TDS) के बाद ₹10,000 या उससे अधिक कर देयता का अनुमान लगाते हैं, उन्हें अग्रिम कर का भुगतान करना अनिवार्य है। यह आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 208 के तहत निर्दिष्ट है। अगर इस भुगतान में देरी होती है या भुगतान नहीं किया जाता है, तो पेनल्टी और ब्याज का सामना करना पड़ सकता है।
अग्रिम कर भुगतान: विलंब पर जुर्माना
आयकर अधिनियम की धारा 234B और 234C के तहत, देरी करने वालों पर प्रति माह या माह के हिस्से के लिए 1 प्रतिशत की दर से दंडात्मक ब्याज लगाया जाएगा। हालांकि, इसमें एक छूट है। 60 वर्ष और उससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिक, जो व्यवसाय या पेशे से जुड़े नहीं हैं, अर्थात सेवानिवृत्त हैं, उन्हें अग्रिम कर भुगतान से छूट दी गई है।
अग्रिम कर भुगतान: देय तिथियां
सामान्य आयकर भुगतान के विपरीत, अग्रिम कर को एकमुश्त नहीं चुकाना पड़ता। इसे वर्ष भर में पूर्वनिर्धारित तिथियों के अनुसार किश्तों में भुगतान किया जा सकता है।
- 15 जून तक भुगतान: कुल देय राशि का 15 प्रतिशत
- 15 सितंबर तक भुगतान: कुल देय राशि का 45 प्रतिशत
- 15 दिसंबर तक भुगतान: कुल देय राशि का 75 प्रतिशत
- 15 मार्च तक भुगतान: कुल देय राशि का 100 प्रतिशत
वित्तीय वर्ष 2022-23 और 2023-24 के लिए अग्रिम कर भुगतान की तिथियां थीं: 15 जून, 15 सितंबर, 15 दिसंबर और 15 मार्च।
चरण-दर-चरण गाइड: अग्रिम कर भुगतान कैसे करें?
- भारतीय आयकर विभाग की आधिकारिक ई-फाइलिंग पोर्टल पर जाएं।
- होमपेज के बाईं ओर ‘क्विक लिंक’ सेक्शन में ‘e-Pay Tax’ विकल्प पर क्लिक करें। आप सर्च बार का उपयोग करके भी ‘e-Pay Tax’ ढूंढ सकते हैं।
- अपना स्थायी खाता संख्या (PAN) दर्ज करें और इसे फिर से दर्ज करके पुष्टि करें। अपना मोबाइल नंबर प्रदान करें और ‘जारी रखें’ पर क्लिक करें।
- आपके मोबाइल नंबर पर 6-अंकीय ओटीपी (वन-टाइम पासवर्ड) प्राप्त होगा। इसे दर्ज करें और ‘जारी रखें’ पर क्लिक करें।
- चेकबॉक्स से ‘आयकर’ विकल्प चुनें और ‘आगे बढ़ें’ पर क्लिक करें।
- मूल्यांकन वर्ष 2024-25 और ‘भुगतान का प्रकार’ में ‘अग्रिम कर (100)’ चुनें। ‘जारी रखें’ पर क्लिक करें।
- सभी आवश्यक कर विवरण भरें।
- अपनी पसंदीदा भुगतान विधि और बैंक चुनें और ‘जारी रखें’ पर क्लिक करें।
- चालान विवरण की समीक्षा करें और ‘अभी भुगतान करें’ पर क्लिक करें। यदि आवश्यक हो, तो विवरण को आगे बढ़ने से पहले संपादित करें।
- भुगतान पूरा होने के बाद, आपको स्क्रीन पर एक स्वीकृति मिलेगी। भविष्य के संदर्भ के लिए बीएसआर कोड और चालान क्रमांक सहित कर रसीद की एक प्रति सहेजें। ये विवरण आयकर रिटर्न भरते समय आवश्यक होंगे।