अमेरिका के H-1B वीज़ा कार्यक्रम में बड़े बदलाव की तैयारी चल रही है, जो वर्तमान में व्हाइट हाउस के ऑफिस ऑफ इन्फॉर्मेशन ऑफ रेगुलेटरी अफेयर्स (OIRA) द्वारा समीक्षा के अधीन है।
H-1B वीज़ा को मंजूरी देने का काम यूएस सिटीजनशिप एंड इमिग्रेशन सर्विसेज (USCIS) करता है।
नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, जो 20 जनवरी को पद ग्रहण करेंगे, अपने कार्यकाल में पिछले राष्ट्रपति जो बाइडन की तुलना में ज्यादा सख्त आव्रजन नीतियां लागू कर सकते हैं।
पिछले साल, USCIS ने विशेष व्यवसाय वीज़ा के लिए पात्रता मानदंडों, जिसमें डिग्री आवश्यकताएं भी शामिल हैं, को संशोधित करने के लिए मसौदा नियम जारी किए थे। ये वीज़ा मुख्य रूप से तकनीकी उद्योग द्वारा कुशल विदेशी पेशेवरों को लाने के लिए उपयोग किए जाते हैं।
रिपोर्ट के अनुसार, OIRA को गुरुवार को अंतिम नियम (1615-AC 70) प्राप्त हुआ।
इसके अलावा, एक अन्य नियम का प्रस्ताव पहले दिया गया था, जिसमें H-1B वीज़ा के वार्षिक लॉटरी सिस्टम को पुनर्गठित करने की बात कही गई थी, ताकि हर आवेदक को चयन प्रक्रिया में समान मौका मिल सके। यह नियम जनवरी में वित्तीय वर्ष 2025 की लॉटरी से पहले अंतिम रूप दिया गया।
वर्तमान में, H-1B वीज़ा का वार्षिक कोटा 85,000 है। इनमें से 20,000 वीज़ा उन लोगों के लिए आरक्षित हैं जिन्होंने अमेरिका से मास्टर डिग्री या उससे उच्च डिग्री प्राप्त की है और इसे “एडवांस्ड डिग्री एक्सेम्पशन” के तहत दिया जाता है।
इस बीच, एक अलग विकास के तहत, दो मौसमी वीज़ा कार्यक्रमों में श्रमिक सुरक्षा सुधारों पर केंद्रित नियमों को इस सप्ताह की शुरुआत में व्हाइट हाउस की मंजूरी मिल गई।
पिछले साल जारी एक मसौदा नियम (RIN 1615-AC76) H-2A और H-2B वीज़ा में अवैध शुल्क और अन्य दुर्व्यवहारों से निपटने पर केंद्रित था। ये वीज़ा क्रमशः कृषि और गैर-कृषि मौसमी श्रमिकों के लिए होते हैं।
नए नियमों के तहत उन नियोक्ताओं पर कड़े प्रतिबंध लगाए गए हैं जो श्रमिक सुरक्षा का उल्लंघन करते हैं। इनमें 4 साल तक का प्रतिबंध भी शामिल है।