कर्ज़ में डूबे विमानन कंपनी स्पाइसजेट लिमिटेड को बड़ा झटका लगा है। दिल्ली हाई कोर्ट ने इंजन लीज़र कंपनी टीम फ्रांस 01 एसएएस द्वारा दायर मामले के संबंध में स्पाइसजेट के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) और मुख्य परिचालन अधिकारी (COO) को अदालत में उपस्थित होने के लिए समन जारी किया है।
टीम फ्रांस ने स्पाइसजेट के खिलाफ हाई कोर्ट के उस आदेश को लागू करने के लिए मामला दायर किया है, जिसमें स्पाइसजेट को लगभग $603,871 (लगभग 5 करोड़ रुपये) की राशि भुगतान करने का निर्देश दिया गया था। खास बात यह है कि फिलहाल स्पाइसजेट में CEO और COO के पद खाली हैं।
मई में, दिल्ली हाई कोर्ट ने टीम फ्रांस के पक्ष में फैसला सुनाते हुए स्पाइसजेट को उक्त राशि का भुगतान करने का निर्देश दिया था। लेकिन समय पर भुगतान न करने के कारण टीम फ्रांस ने कोर्ट के आदेश को लागू करने के लिए याचिका दायर की।
10 दिसंबर को हुई सुनवाई में, जब समन जारी किए गए, तो स्पाइसजेट के वकील ने मामले में स्थगन की मांग की। हालांकि, हाई कोर्ट ने इस अनुरोध को अस्वीकार करते हुए स्पाइसजेट के CEO और COO की व्यक्तिगत उपस्थिति का आदेश दिया।
कोर्ट के आदेश में स्पष्ट रूप से यह कहा गया कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थिति की अनुमति नहीं दी जाएगी।