आयकर से संबंधित विवादों के शीघ्र समाधान के लिए वित्त मंत्रालय ने अक्टूबर 2024 में ‘विवाद से विश्वास योजना’ (Vivad Se Vishwas Scheme) की शुरुआत की, जबकि इसके नियम और फॉर्म 20 सितंबर, 2024 को अधिसूचित किए गए थे।
योजना लागू होने के बाद, इससे जुड़े कई सवाल हितधारकों द्वारा उठाए गए थे, जो इसके प्रावधानों के संबंध में मार्गदर्शन चाहते थे।
हितधारकों के सवालों का समाधान करने के लिए आयकर विभाग ने एक प्रश्नावली जारी की है जिसमें उनके उत्तर भी दिए गए हैं।
विवाद से विश्वास योजना 2024 FAQs
- अगर कोई करदाता DTVSV (डायरेक्ट टैक्स विवाद से विश्वास योजना) 2024 के तहत घोषणा करने से पहले उसकी अपील merit के आधार पर निपटाई गई हो या वापस लेने के कारण निरस्त की गई हो, तो क्या वह करदाता योजना के तहत घोषणा कर सकता है?
हाँ, ऐसे मामलों को योजना के तहत निपटाने के लिए योग्य माना जाएगा क्योंकि अपील 22 जुलाई 2024 को लंबित थी। विवादित कर की गणना उसी तरह की जाएगी जैसे कि अपील अभी भी लंबित हो।
- अगर एक करदाता ने फॉर्म-I में घोषणा की हो और इसके बाद संबंधित प्राधिकरण द्वारा अपील का निपटारा किया गया हो, तो क्या इस मामले को निपटाने के लिए योग्य माना जाएगा?
हाँ, यह मामला भी निपटान के लिए योग्य होगा।
- अगर अपील की समय सीमा 22 जुलाई 2024 से पहले समाप्त हो गई हो, लेकिन देरी के लिए आवेदन के साथ अपील इस तिथि के बाद दायर की गई हो, तो क्या करदाता ऐसे मामले में योजना का लाभ उठा सकता है?
नहीं। अपील 22 जुलाई 2024 को लंबित होनी चाहिए, तभी करदाता योजना का विकल्प चुन सकता है। इस प्रकार के मामले योग्य नहीं होंगे।
- मान लीजिए कि 22 जुलाई 2024 से पहले अपील दायर की गई हो और देरी के लिए आवेदन भी 22 जुलाई 2024 से पहले दायर किया गया हो। यदि इस अपील को देरी माफ करने के बाद स्वीकार किया गया हो और घोषणा दायर करने से पहले इस देरी को मंजूरी दी गई हो, तो क्या करदाता इस स्थिति में योजना का लाभ उठा सकता है?
हाँ, ऐसे मामलों में करदाता योजना के तहत निपटान का विकल्प चुन सकता है।
- क्या 22 जुलाई 2024 को लंबित 143(1) के तहत दी गई सूचना के खिलाफ दायर अपील को 2024 की DTVSV योजना के तहत निपटाने के लिए योग्य माना जाएगा?
हाँ। 143(1) के तहत दी गई सूचना के खिलाफ दायर कोई भी अपील जो 22 जुलाई 2024 को लंबित हो, योजना के तहत निपटाने के लिए योग्य होगी।
- जब उच्च न्यायालयों या सुप्रीम कोर्ट में समीक्षा याचिकाएँ लंबित हों, तो क्या उन मामलों को DTVSV योजना 2024 के तहत निपटाने के लिए योग्य माना जाएगा?
नहीं। समीक्षा याचिका की लंबित स्थिति उच्च न्यायालयों में लंबित अपील की स्थिति के समान नहीं मानी जाती, इसलिए इसे अपील की लंबित स्थिति नहीं माना जाएगा।
- क्या DTVSV योजना 2024 का लाभ ऐसे मामलों में लिया जा सकता है, जहां आयकर सेटलमेंट कमिशन (ITSC) के समक्ष कार्यवाही लंबित हो या ITSC के आदेश के खिलाफ याचिका दायर की गई हो?
नहीं, इन मामलों में यह योजना लागू नहीं होगी।
- क्या 271B, 271BA, 2710A जैसे दंड मूल्यांकन के खिलाफ दायर अपीलें भी विवादित कर से संबंधित अपील के निपटारे के बाद माफ की जाती हैं?
नहीं, ऐसे दंड आदेशों के खिलाफ अपील को अलग से निपटाया जाना आवश्यक है, जो कि विवादित कर से संबंधित नहीं हैं।