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Sunday, December 22, 2024
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केंद्र सरकार ने विमानन सुरक्षा को लेकर ठोस कदम उठाए

केंद्र सरकार ने उन लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का निर्णय लिया है जो लगातार एयरलाइंस और हवाई अड्डों को बम धमकी दे रहे हैं। पिछले कुछ महीनों में ऐसे कई मामले सामने आए हैं, जब लोगों ने धमकी भरे कॉल्स करके एयरलाइंस को सतर्क कदम उठाने पर मजबूर कर दिया। हालांकि, ये सभी धमकियां झूठी साबित हुई हैं, लेकिन इसने यात्रियों को चिंतित कर दिया है। अब नागरिक उड्डयन मंत्रालय (MoCA) ने एक अधिसूचना जारी करते हुए यह बताया है कि सरकार ऐसे दोषियों के खिलाफ क्या कार्रवाई करेगी।

इसके साथ ही, सरकार ने अब नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो (BCAS) को नए नियमों के तहत यह अधिकार दिया है कि वह “सुरक्षा के हित में” किसी भी व्यक्ति या समूह को विमान में प्रवेश से रोक सकता है या विमान से उतरने का आदेश दे सकता है। इस साल अब तक लगभग 1,000 उड़ानों को झूठी धमकियों का सामना करना पड़ा है, जिससे एयरलाइंस को भारी नुकसान हुआ और यात्रियों को असुविधा झेलनी पड़ी।

9 दिसंबर को जारी अधिसूचना में विमान (सुरक्षा) नियमों में संशोधन कर दो महत्वपूर्ण प्रावधान शामिल किए गए हैं। अधिसूचना में कहा गया है, “नियम 29ए. विमान में प्रवेश का आरक्षित अधिकार… BCAS के महानिदेशक, यदि यह संतुष्ट हों कि यह सुरक्षा के हित में आवश्यक या उपयुक्त है, तो लिखित निर्देश देकर किसी व्यक्ति या समूह को विमान में प्रवेश से रोक सकते हैं या विमान से उतरने का आदेश दे सकते हैं।”

वरिष्ठ विमानन वकील नितिन सरीन ने बताया कि नियम 30ए (झूठी धमकी देने) के उल्लंघन पर छठे स्तर का जुर्माना लगाया जाएगा। यह जुर्माना व्यक्तिगत रूप से 1 लाख रुपये, छोटे संगठनों पर 50 लाख रुपये, मध्यम संगठनों पर 75 लाख रुपये और बड़े संगठनों पर 1 करोड़ रुपये तक हो सकता है।

केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू ने पुष्टि की है कि सरकार निर्णायक कदम उठा रही है। उन्होंने कहा कि सरकार झूठी धमकियों को वर्गीकृत करने के लिए नए नियम तैयार कर रही है, ताकि कानूनी कदम मजबूत हों और कड़ी सजा दी जा सके। मंत्री ने कहा, “हमने विमानन सुरक्षा नियमों में छोटे संशोधन करने का निर्णय लिया है, ताकि इन मामलों में शामिल लोगों को नो-फ्लाई सूची में डाला जा सके।”

उन्होंने कहा कि “जो भी व्यक्ति विमान या हवाई अड्डे की सुरक्षा को खतरे में डालता है, BCAS के पास उसे नो-फ्लाई सूची में डालने का अधिकार होगा। यह उन लोगों के लिए एक बड़ा रोकथाम का कदम होगा, जो इसे मजाक के तौर पर इस्तेमाल करते हैं।” उन्होंने यह भी कहा कि इसके लिए सरकार नागरिक उड्डयन अपराध अधिनियम में संशोधन करेगी।

जानकारी के अनुसार, उड्डयन मंत्रालय कानून मंत्रालय के साथ इस मामले के कानूनी पक्ष को समझने के लिए संपर्क में है। इसके अलावा, एयरलाइंस और DGCA समेत अन्य संबंधित पक्षों से भी परामर्श किया जा रहा है। उल्लेखनीय है कि दिवाली के दौरान विभिन्न एयरलाइंस को 500 से अधिक झूठी धमकियां मिली थीं।

Kavita Mishra
Kavita Mishrahttps://hindi.inventiva.co.in/
Kavita is a versatile content writer with a deep passion for news. Based in New Delhi, she has a keen interest in exploring the latest trends in the world of current affairs and delivering engaging content to her audience. Kavita has extensive experience working with Inventiva, where she honed her skills in content creation and developed a strong foundation in delivering high-quality, informative articles.
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