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Thursday, December 12, 2024
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अदानी ग्रुप के मुकदमे में ऑस्ट्रेलिया कोर्ट ने कई दावों को ‘शर्मनाक’ और ‘असंगत’ बताया

ऑस्ट्रेलिया की एक अदालत ने अदानी ग्रुप द्वारा दायर एक मामले के महत्वपूर्ण हिस्सों को खारिज कर दिया है। अदालत ने कंपनी के कुछ दावों को ‘असंगत’ और ‘शर्मनाक’ बताया है। यह मामला पर्यावरण कार्यकर्ता बेन पेनिंग्स के खिलाफ दायर किया गया था।

क्वींसलैंड सुप्रीम कोर्ट ने अदानी ग्रुप द्वारा पेनिंग्स पर लगाए गए कई आरोपों को खारिज कर दिया। हालांकि, मामला अदालत में बना रहेगा, लेकिन इसे काफी हद तक कमजोर कर दिया गया है। ग्रुप को फरवरी अगले वर्ष तक खारिज किए गए हिस्सों के खिलाफ अपील करने की अनुमति दी गई है।

बेन पेनिंग्स का बयान
पर्यावरण कार्यकर्ता बेन पेनिंग्स ने कहा, “मैं बेहद राहत महसूस कर रहा हूं कि साढ़े चार साल बाद, न्यायाधीश ने उन आरोपों को खारिज कर दिया है, जिन्हें हमने हमेशा आधारहीन और लोकतंत्र विरोधी बताया था।”
उन्होंने आगे कहा, “यह मामला साढ़े चार साल तक चला। मेरे खिलाफ जो व्यक्ति यह मामला लड़ रहा है, उसकी संपत्ति $100 बिलियन (लगभग ₹8.3 लाख करोड़) से अधिक है। मेरे पास इसकी तुलना में बहुत कम है।”

न्यायाधीश की टिप्पणी
जस्टिस सुसन ब्राउन ने अपने विस्तृत निर्णय में अदानी ग्रुप के उन आरोपों को खारिज कर दिया, जिसमें कहा गया था कि पेनिंग्स के ‘मांगों और धमकियों’ के कारण दो कंपनियों ने क्वींसलैंड, ऑस्ट्रेलिया की कारमाइकल खदान में सेवाएं देने वाले अपने अनुबंध रद्द कर दिए थे।

पहली कंपनी, ग्रेहाउंड, के मामले में न्यायाधीश ने इसे ‘शर्मनाक’ बताया, क्योंकि अदानी ग्रुप यह साबित नहीं कर सका कि पेनिंग्स की कथित मांगों और धमकियों का अनुबंध रद्द करने से कोई संबंध था।

दूसरी कंपनी, डाउनर, के मामले में न्यायाधीश ने दावों को ‘असंगत’ बताया और कहा कि प्रस्तुत साक्ष्य दावों का समर्थन नहीं करते।

हालांकि, न्यायाधीश ने मामले को पूरी तरह रद्द नहीं किया क्योंकि इसे प्रक्रिया के दुरुपयोग के समान नहीं माना गया। अदानी ग्रुप को फरवरी 2025 तक एक नया दावा पेश करने की अनुमति दी गई है।

अदानी ग्रुप का बयान
अदानी ग्रुप की खनन शाखा, अदानी माइनिंग, ने फैसले के बाद एक बयान जारी किया। कंपनी ने कहा, “हमने 2020 में यह मामला इसलिए दायर किया ताकि हमारे व्यावसायिक कार्य बिना किसी धमकी और उत्पीड़न के जारी रह सकें।”

कंपनी ने यह भी स्पष्ट किया, “पेनिंग्स ने मामले को खारिज करने और उनके खिलाफ लगाए गए प्रतिबंध को हटाने की मांग की थी, जो उन्हें हमारे ठेकेदारों और कर्मचारियों को धमकाने से रोकता है। न्यायाधीश ने उनकी दोनों याचिकाएं खारिज कर दी हैं, और प्रतिबंध जारी रहेगा।”

कंपनी ने कहा, “पेनिंग्स अब तक हर कानूनी प्रक्रिया में या तो पूरी तरह असफल रहे हैं या अधिकांशतः असफल रहे हैं। यह मामला 2025 में ट्रायल के लिए जाने की संभावना है।”

Kavita Mishra
Kavita Mishrahttps://hindi.inventiva.co.in/
Kavita is a versatile content writer with a deep passion for news. Based in New Delhi, she has a keen interest in exploring the latest trends in the world of current affairs and delivering engaging content to her audience. Kavita has extensive experience working with Inventiva, where she honed her skills in content creation and developed a strong foundation in delivering high-quality, informative articles.
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