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Thursday, November 14, 2024
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15 नवंबर तक आईटीआर फाइल नहीं किया तो होगी भारी मुश्किलें

वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न (आईटीआर) फाइल करने की अंतिम तिथि 15 नवंबर, 2024 है, विशेष रूप से उन करदाताओं के लिए जिनकी इनकम टैक्स ऑडिट आवश्यक है या कुछ अन्य विशेष प्रकार के करदाताओं के लिए।

आईटीआर जमा करना टैक्स ऑडिट रिपोर्ट के साथ निकटता से जुड़ा है, जिसमें दी गई जानकारी आईटीआर में भी संदर्भित होती है। इसलिए, आईटीआर फाइल करने से पहले टैक्स ऑडिट रिपोर्ट जमा करना अनिवार्य है। यह डेडलाइन पहले 31 अक्टूबर, 2024 को तय की गई थी, लेकिन इसे एक बार बढ़ाकर 15 नवंबर कर दिया गया है। इसके बाद कोई और विस्तार संभव नहीं है।

कौन-कौन से करदाता 15 नवंबर, 2024 तक आईटीआर फाइल करेंगे?

एक विशेषज्ञ सीए के अनुसार, निम्नलिखित प्रकार के करदाताओं को 15 नवंबर, 2024 तक वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए आईटीआर फाइल करनी होगी:

  • कंपनियाँ, चाहे वे भारतीय हों या विदेशी।
  • सभी करदाता जिनके खातों का किसी कानून के तहत ऑडिट होना अनिवार्य है (जैसे, इनकम टैक्स एक्ट, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट, को-ऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट आदि)।
  • ऐसी फर्मों के पार्टनर्स जिनके खातों का ऑडिट करना जरूरी है।

ट्रांसफर प्राइसिंग मामले

यदि करदाता के अंतरराष्ट्रीय या विशेष घरेलू लेनदेन हैं, तो अंतिम तिथि 30 नवंबर, 2024 है। ऐसे मामलों में, 3CEB फॉर्म में ट्रांसफर प्राइसिंग ऑडिट रिपोर्ट 31 अक्टूबर, 2024 तक जमा करनी होगी और आईटीआर 30 नवंबर तक फाइल करनी होगी।

यदि ट्रांसफर प्राइसिंग रिपोर्ट जमा नहीं की गई है, तो इसे तुरंत पूरा करना चाहिए क्योंकि फॉर्म 3CEB से कुछ जानकारी आईटीआर में भरनी अनिवार्य है। अन्यथा, ₹1 लाख का जुर्माना और संबंधित पार्टियों के साथ किए गए अंतरराष्ट्रीय लेनदेन के मूल्य का अतिरिक्त 2% जुर्माने के रूप में लगाया जा सकता है।

इसके अलावा, 30 नवंबर, 2024 की समय सीमा से चूकने पर, करदाता 2023-24 के लिए किसी भी प्रकार के घाटे को आगे ले जाने का अधिकार खो देगा।

अगर आईटीआर 15 नवंबर तक नहीं फाइल की तो क्या होगा?

अगर आप 15 नवंबर तक आईटीआर फाइल नहीं करते हैं, तो आपको 31 दिसंबर, 2024 तक एक विलंबित रिटर्न दाखिल करना होगा और इसके साथ सेक्शन 234F के तहत ₹1,000 से ₹5,000 तक का जुर्माना भी देना होगा, जो आपकी कर योग्य आय पर निर्भर करेगा। इसके अलावा, सेक्शन 234A और 234B के तहत ब्याज भी लगाया जा सकता है। और, आप इस वर्ष के किसी भी नुकसान को आगे बढ़ाने का अधिकार खो देंगे।

Kavita Mishra
Kavita Mishrahttps://hindi.inventiva.co.in/
Kavita is a versatile content writer with a deep passion for news. Based in New Delhi, she has a keen interest in exploring the latest trends in the world of current affairs and delivering engaging content to her audience. Kavita has extensive experience working with Inventiva, where she honed her skills in content creation and developed a strong foundation in delivering high-quality, informative articles.
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