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Thursday, December 5, 2024
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दिल्ली उच्च न्यायालय का सैमसंग इंडिया के पक्ष में फैसला, ₹1,213 करोड़ के टैक्स मांग पर रोक

सैमसंग इंडिया इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड के लिए एक राहत के रूप में, दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार को आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण (ITAT) के आदेश को पलट दिया, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक निर्माता की ₹1,213 करोड़ की टैक्स मांग पर कार्यवाही रोकने की याचिका को खारिज कर दिया गया था।

पिछले महीने, ITAT ने सैमसंग की स्थगन याचिका को “अत्यधिक समयपूर्व” बताते हुए खारिज कर दिया था। न्यायाधिकरण ने यह भी कहा था कि स्थगन याचिका उस समय गुणहीन थी, क्योंकि राजस्व विभाग ने टैक्स मांग की वसूली के लिए कोई कठोर कदम नहीं उठाए थे।

उच्च न्यायालय ने न्यायाधिकरण के तर्क से असहमत होते हुए कहा कि राजस्व अधिकारियों द्वारा उठाई गई मांग लंबित है और इसलिए ITAT को याचिका को समयपूर्व कहकर खारिज नहीं करना चाहिए था।

इसके परिणामस्वरूप, न्यायमूर्ति विपु बख़रू और स्वर्णा कांता शर्मा की पीठ ने स्थगन याचिका को नए सिरे से विचार करने के लिए न्यायाधिकरण को भेज दिया। उच्च न्यायालय के आदेश में कहा गया, “हम सम्मानित ITAT से निवेदन करते हैं कि याचिकाकर्ता की याचिका को यथाशीघ्र निपटाया जाए।”

इस फैसले का स्वागत करते हुए, ए.के.एम. ग्लोबल के भागीदार अमित महेश्वरी ने कहा कि यह तथ्य कि वसूली की कार्यवाही अभी तक शुरू नहीं हुई है, ऐसे कई स्थगन याचिकाओं की खारिज या देरी का कारण बनता है।

महेश्वरी ने यह भी कहा कि उच्च न्यायालय का आदेश यह सुनिश्चित करेगा कि भले ही विभाग ने कोई कठोर कदम नहीं उठाया हो, लेकिन मांग लंबित होने के कारण करदाता एक पूर्वानुमानिक कदम के रूप में स्थगन प्राप्त कर सकते हैं और जब विभाग कार्रवाई करेगा, तो उन्हें अदालतों में दौड़ने की चिंता नहीं होगी।

Kavita Mishra
Kavita Mishrahttps://hindi.inventiva.co.in/
Kavita is a versatile content writer with a deep passion for news. Based in New Delhi, she has a keen interest in exploring the latest trends in the world of current affairs and delivering engaging content to her audience. Kavita has extensive experience working with Inventiva, where she honed her skills in content creation and developed a strong foundation in delivering high-quality, informative articles.
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