25.1 C
New Delhi
Friday, November 22, 2024
Homeबिज़नेसकर्नाटक में डेवलपर्स पर 627 करोड़ रुपये का बकाया, केवल 12.5% की...

कर्नाटक में डेवलपर्स पर 627 करोड़ रुपये का बकाया, केवल 12.5% की वसूली हुई

कर्नाटक में डेवलपर्स पर 627 करोड़ रुपये से अधिक का बकाया है, जो उन्हें फ्लैट खरीदारों को अपार्टमेंट की डिलीवरी में देरी के लिए रिफंड के रूप में देना है। कर्नाटक रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी (KRERA) के दस्तावेज़ों से यह खुलासा हुआ है।

राज्य राजस्व विभाग अब तक केवल 79.9 करोड़ रुपये की वसूली कर पाया है, जो कुल राशि का लगभग 12.5 प्रतिशत है। यह आंकड़ा अगस्त 2024 तक का है और इसमें 185 मामले शामिल हैं, जो कर्नाटक RERA में रिफंड के लिए दायर किए गए थे। इन मामलों की कुल संख्या 1,354 है।

रियल एस्टेट (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 के अनुसार, यदि कोई बिल्डर फ्लैट खरीदारों को मुआवजा देने या रिफंड की राशि लौटाने में विफल रहता है, तो नियामक प्राधिकरण राजस्व वसूली प्रमाणपत्र (RRC) जारी कर सकता है। इसके तहत राज्य के राजस्व विभाग को बिल्डरों से पैसा वसूलने का निर्देश दिया जाता है।

बेंगलुरु में 26,030 से अधिक परियोजनाएं देरी से चल रही हैं, जिनकी कुल लागत 28,072 करोड़ रुपये से अधिक है। पूर्व KRERA अध्यक्ष किशोर चंद्र ने पहले कहा था कि फ्लैट खरीदार स्वयं इन परियोजनाओं को पूरा करने के लिए अथॉरिटी से संपर्क कर सकते हैं।

सूचीबद्ध डेवलपर्स पर 16.3 करोड़ रुपये का बकाया

सूचीबद्ध डेवलपर्स पर 16.3 करोड़ रुपये से अधिक का बकाया है, जो कुल बकाया राशि का लगभग 2.5 प्रतिशत है। इन डेवलपर्स में कोल्टे पाटिल (70 लाख रुपये), एल एंड टी (3.1 करोड़ रुपये), पुरवांकारा (5.8 करोड़ रुपये), और शापूरजी पल्लोनजी समूह और इसकी सहायक कंपनी रिलेशनशिप प्रॉपर्टीज (58 लाख रुपये) शामिल हैं।

गैर-सूचीबद्ध डेवलपर्स में, ओज़ोन समूह पर 160.1 करोड़ रुपये से अधिक का बकाया है, जो कुल राशि का लगभग 25 प्रतिशत है।

6 महीनों में 30% बढ़ा बकाया

मार्च 2024 तक राज्य के राजस्व विभाग द्वारा वसूली की जाने वाली कुल राशि लगभग 30 प्रतिशत बढ़कर 486 करोड़ रुपये हो गई है।

वसूली में देरी का एक कारण यह है कि बिल्डरों से वसूली की जाने वाली राशि को भूमि बकाया के रूप में वर्गीकृत किया गया है। वकीलों का कहना है कि भूमि बकाया के मामले में वसूली की कोई समय सीमा नहीं होती।

“यह वसूली भूमि राजस्व के रूप में की जाती है। पिछले दो वर्षों में इसमें कोई विशेष प्रगति नहीं हुई है,” बेंगलुरु सिटी फ्लैट ओनर्स एसोसिएशन के संस्थापक अनिल कलगी ने कहा। “जिला आयुक्त कई जिलों के समन्वयक अधिकारी होते हैं, लेकिन हम पाते हैं कि डीसी आदेशों पर तुरंत कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। हमें फ्लैट खरीदारों को डीसी से अन्य डेवलपर्स की संपत्तियों को जब्त करवाने के लिए प्रेरित करना पड़ता है ताकि वे अपनी रकम वापस पा सकें।”

कर्नाटक होम बायर्स फोरम के अध्यक्ष धनंजय पद्मनाभाचार का मानना है कि रिकवरी के लिए समय सीमा का अभाव यह दर्शाता है कि राज्य विभाग खरीदारों की मदद के लिए अपना काम ठीक से नहीं कर रहा है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार को इस प्रक्रिया को राजस्व विभाग और RERA दोनों के लिए समयबद्ध बनाना चाहिए।

Kavita Mishra
Kavita Mishrahttps://hindi.inventiva.co.in/
Kavita is a versatile content writer with a deep passion for news. Based in New Delhi, she has a keen interest in exploring the latest trends in the world of current affairs and delivering engaging content to her audience. Kavita has extensive experience working with Inventiva, where she honed her skills in content creation and developed a strong foundation in delivering high-quality, informative articles.
RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here
Captcha verification failed!
CAPTCHA user score failed. Please contact us!

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

- Advertisment -

Most Popular

Recent Comments