जीएसटी दरों के पुनर्गठन के लिए गठित मंत्रियों के समूह (GoM) ने तंबाकू, सिगरेट, शीतल पेयों और अन्य ‘पाप’ उत्पादों पर टैक्स 28% से बढ़ाकर 35% करने की सिफारिश की है।
इस प्रस्ताव के तहत तंबाकू और उससे जुड़े उत्पादों के लिए एक नया 35% जीएसटी स्लैब बनाया जा सकता है। एक अधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया, “GoM ने तंबाकू और उससे संबंधित उत्पादों तथा शीतल पेयों पर 35% की विशेष दर प्रस्तावित करने पर सहमति दी है। मौजूदा चार-स्तरीय टैक्स स्लैब (5%, 12%, 18% और 28%) जारी रहेगा और एक नया 35% का स्लैब प्रस्तावित है।”
GoM की यह रिपोर्ट अब जीएसटी काउंसिल के समक्ष रखी जाएगी, जिसकी अध्यक्षता वित्त मंत्री और विभिन्न राज्यों के वित्त मंत्रियों द्वारा की जाती है। काउंसिल 21 दिसंबर को जैसलमेर में बैठक कर इस प्रस्ताव पर अंतिम निर्णय लेगी। इसके अलावा, जीवन और स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम पर जीएसटी लगाने के प्रस्ताव पर भी चर्चा होगी।
खबरों के मुताबिक, GoM ‘पाप’ और लग्जरी वस्तुओं जैसे कारों और तंबाकू पर 28% की दर के ऊपर लगाए गए उपकर (cess) को हटाने के कानूनी पहलुओं पर भी विचार कर रहा है।
टेक्सटाइल सेक्टर पर भी बड़े बदलाव:
GoM ने अपनी रिपोर्ट में 148 वस्तुओं की जीएसटी दरों में व्यापक बदलाव की सिफारिश की है, जिसमें टेक्सटाइल क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण संशोधन शामिल हैं।
एक सूत्र के अनुसार, “GoM ने कपड़ा उत्पादों के लिए एक संशोधित स्लैब संरचना का सुझाव दिया है, जिसमें ₹1,500 तक के उत्पादों पर 5% की दर बरकरार रखी गई है। ₹1,500 से ₹10,000 तक के कपड़ों पर 18% टैक्स लगाने का प्रस्ताव है, जबकि ₹10,000 से अधिक कीमत वाले कपड़ों को लग्जरी वस्तुओं की श्रेणी में लाकर 28% टैक्स लगाने की सिफारिश की गई है।”
मौजूदा टैक्स संरचना:
वर्तमान में जीएसटी चार स्तरीय ढांचा है, जिसमें 5%, 12%, 18% और 28% के स्लैब शामिल हैं। कारों, वॉशिंग मशीन और अन्य लग्जरी वस्तुओं के साथ-साथ शीतल पेयों और तंबाकू उत्पादों पर 28% की दर के ऊपर अतिरिक्त उपकर भी लगाया जाता है।