24.1 C
New Delhi
Thursday, November 7, 2024
Homeबिज़नेसनिर्यात के लिए सोना-चांदी और प्लैटिनम पर संशोधित नियम जारी|

निर्यात के लिए सोना-चांदी और प्लैटिनम पर संशोधित नियम जारी|

सरकार ने शुक्रवार को सोना, चांदी और प्लैटिनम आभूषणों के निर्यात के दौरान होने वाले अपव्यय पर लागू मानकों में संशोधन किया है। यह नियम उस मात्रा को तय करते हैं जो आभूषण निर्माण के दौरान नष्ट हो सकती है। एक उद्योग अधिकारी ने बताया कि मई में जारी नियमों के बाद उद्योग की चिंताओं को देखते हुए इन अपव्यय मानकों में मामूली बदलाव किए गए हैं। उद्योग ने मई के नियमों पर आपत्ति जताई थी, जो विभिन्न आभूषण वर्गों में अपव्यय को घटा रहे थे। इन आपत्तियों के बाद वाणिज्य मंत्रालय ने दिसंबर 2024 तक इन नियमों के कार्यान्वयन को स्थगित कर दिया था।

अब मंत्रालय ने फिर से संशोधित मानकों की घोषणा की है, जिसे उद्योग ने सकारात्मक रूप से स्वीकार किया है। “आभूषणों के निर्यात हेतु अपव्यय और मानक इनपुट-आउटपुट मानकों को संशोधित किया गया है,” यह जानकारी विदेश व्यापार महानिदेशालय ने एक सार्वजनिक अधिसूचना में दी। नए मानक 1 जनवरी से लागू होंगे।

उद्योग ने दो प्रमुख मांगें की थीं – अपव्यय मानकों को आभूषण निर्माण प्रक्रिया के अनुसार व्यावहारिक रूप से तय करना और नए नियमों को अपनाने के लिए पर्याप्त संक्रमण अवधि प्रदान करना। मानक इनपुट-आउटपुट मानक (SION) उन नियमों को परिभाषित करते हैं जो निर्यात के लिए एक यूनिट उत्पादन के निर्माण के लिए आवश्यक इनपुट की मात्रा को निर्धारित करते हैं। इनपुट आउटपुट मानक इलेक्ट्रॉनिक्स, इंजीनियरिंग, रसायन, खाद्य उत्पादों जैसे कि मछली और समुद्री उत्पाद, हस्तशिल्प, प्लास्टिक और चमड़े के उत्पादों के लिए भी लागू होते हैं।

मई में सोने और प्लैटिनम के साधारण आभूषण में अपव्यय को 2.5 प्रतिशत से घटाकर 0.5 प्रतिशत और चांदी में 3.2 प्रतिशत से घटाकर 0.75 प्रतिशत कर दिया गया था। वहीं जड़े हुए आभूषणों में अपव्यय को पहले के 5 प्रतिशत से घटाकर 0.75 प्रतिशत कर दिया गया था। शुक्रवार को जारी नए मानकों के अनुसार, हाथ से बने सोने और प्लैटिनम के आभूषणों में 2.25 प्रतिशत का अपव्यय और चांदी के आभूषणों में 3 प्रतिशत का अपव्यय मान्य होगा, जो वर्तमान में 3.2 प्रतिशत है।

मशीन द्वारा निर्मित सोने और प्लैटिनम के आभूषणों में 0.45 प्रतिशत का अपव्यय और चांदी में 0.5 प्रतिशत का अपव्यय मान्य होगा। जड़े हुए हाथ से बने सोने, चांदी और प्लैटिनम आभूषणों में 4 प्रतिशत तक अपव्यय की अनुमति दी गई है, जबकि मशीन द्वारा बने जड़े हुए आभूषणों में 2.8 प्रतिशत का अपव्यय मान्य होगा।

इन नियमों में केवल आभूषण ही नहीं, बल्कि इन धातुओं से बने मूर्तियों, सिक्कों और मेडल्स आदि पर भी अपव्यय की सीमा तय की गई है। आभूषणों और अन्य वस्तुओं का निर्माण करने के लिए यह कीमती धातुएं बिना शुल्क के आयात की जाती हैं। आयातित धातुओं का कुल वजन उत्पादित निर्यात वस्तुओं के वजन से मेल खाना चाहिए, जिसमें निर्माण के दौरान होने वाले अपव्यय की अनुमति है। ये सख्त नियम इसलिए बनाए गए हैं ताकि शुल्क-मुक्त धातु घरेलू बाजार में न पहुंचे।

Kavita Mishra
Kavita Mishrahttps://hindi.inventiva.co.in/
Kavita is a versatile content writer with a deep passion for news. Based in New Delhi, she has a keen interest in exploring the latest trends in the world of current affairs and delivering engaging content to her audience. Kavita has extensive experience working with Inventiva, where she honed her skills in content creation and developed a strong foundation in delivering high-quality, informative articles.
RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here
Captcha verification failed!
CAPTCHA user score failed. Please contact us!

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

- Advertisment -

Most Popular

Recent Comments