मुंबई में एक बुजुर्ग महिला ने एचडीएफसी बैंक की मैनेजर पर करोड़ों रुपये की हेराफेरी का आरोप लगाते हुए अदालत का रुख किया है। इस मामले में बॉम्बे हाई कोर्ट ने बैंक और भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) को नोटिस जारी किया है।
मंगलवार को बॉम्बे हाई कोर्ट ने बैंक कर्मचारी की गिरफ्तारी की जानकारी मिलने के बाद यह नोटिस जारी किया। आरोप है कि बैंक कर्मचारी ने ग्राहक की फिक्स्ड डिपॉजिट (एफडी) से ₹3 करोड़ की रकम गबन की। याचिकाकर्ता मीनाक्षी कपुरिया ने अपनी याचिका में आरोप लगाया कि उनके रिलेशनशिप मैनेजर पायल कोठारी ने न केवल उनकी करोड़ों की एफडी तोड़ी, बल्कि राशि को फर्जी खातों में ट्रांसफर कर अपने खातों में जमा कर लिया।
मामले की सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति रेवती मोहिते-डेरे और पृथ्वीराज चव्हाण ने कहा, “लोग किसी बैंक पर विश्वास करते हैं, लेकिन रिलेशनशिप मैनेजर विश्वासघात करता है। अब लोग बैंकिंग सिस्टम पर क्या भरोसा करेंगे?”
सोमवार को दायर याचिका में कपुरिया ने घटनाओं का विस्तृत विवरण दिया और बताया कि कोठारी ने उनका मोबाइल नंबर और ईमेल पता बदल दिया था, जिससे उन्हें लेनदेन की कोई एसएमएस या ईमेल अलर्ट नहीं मिले। वकील रिजवान सिद्दीकी ने दावा किया कि मैनेजर ने कपुरिया का विश्वास जीतकर उनसे ब्लैंक साइन किए हुए चेक लिए थे और उन्हें म्यूचुअल फंड्स, गोल्ड बॉन्ड्स और नए फंड में निवेश का झांसा दिया था।
मामला सामने आने के बाद वर्सोवा पुलिस ने कपुरिया पर कोठारी के साथ समझौता करने का दबाव बनाया। कोठारी के बैंक खातों को फ्रीज कर दिया गया है, जिनमें केवल ₹30,000 शेष हैं।
मंगलवार सुबह बैंक कर्मचारी की गिरफ्तारी के बाद कोर्ट ने जोनल डीसीपी दिक्षित गेडाम को तलब किया और पूछा, “अदालत में आने के बाद ही गिरफ्तारी क्यों होती है? और आप लोगों से समझौता करने के लिए क्यों कह रहे हैं?” डीसीपी ने बताया कि एक और गिरफ्तारी होने की संभावना है और मामला वरिष्ठ अधिकारी को सौंपा जाएगा। साथ ही, ड्यूटी में लापरवाही के लिए संबंधित अधिकारी के खिलाफ विभागीय जांच का आश्वासन भी दिया।
सुनवाई के दौरान अदालत ने पूछा कि क्या बैंक की भी जांच हो रही है, जिस पर कपुरिया के वकील ने आरबीआई के एक सर्कुलर का हवाला दिया। न्यायमूर्ति मोहिते-डेरे ने कहा, “यह मामला बेहद गंभीर है। जिस तरह से याचिकाकर्ता के साथ धोखाधड़ी की गई है, उसे देखते हुए वरिष्ठ मैनेजर या क्षेत्रीय मैनेजर और आरबीआई को इसमें शामिल किया जाए।”
अदालत ने मामले की अगली सुनवाई 13 दिसंबर के लिए निर्धारित की है।