संयुक्त राज्य अमेरिका के कैलिफोर्निया डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के एक जज ने पूर्व ट्विटर अधिकारियों, जिनमें कंपनी के पूर्व सीईओ पराग अग्रवाल भी शामिल हैं, को एलन मस्क के खिलाफ हर्जाना भुगतान को लेकर मुकदमा दर्ज करने की अनुमति दे दी है। यह आदेश 1 नवंबर की रात (यूएस समय) को जारी किया गया, जिसमें कहा गया कि निकाले गए ट्विटर अधिकारी मस्क पर इसलिए मुकदमा कर सकते हैं क्योंकि उन्होंने अपनी सोशल मीडिया कंपनी के अधिग्रहण के दौरान इन्हें छोड़ने के लिए विवश किया, ताकि ये अपने हर्जाने का दावा न कर सकें।
एलन मस्क ने 2022 में ट्विटर का सार्वजनिक रूप से प्रचारित अधिग्रहण किया और इसके बाद इस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को ‘X’ के नाम से री-ब्रांड कर दिया।
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‘200 मिलियन का फर्क’
पूर्व अधिकारियों द्वारा मार्च में दाखिल की गई शिकायत में वॉल्टर इसाकसन की मस्क पर लिखी जीवनी से एक उद्धरण का हवाला दिया गया है, जिसमें मस्क ने अधिग्रहण को जल्द पूरा करने की जल्दी में लेखक से कहा था कि “आज रात इसे पूरा करने और सुबह इसे करने में 200 मिलियन का अंतर है।”
मस्क पर ट्विटर स्टाफ के हज़ारों कर्मचारियों द्वारा पीछे के वेतन का दावा भी किया गया है, जिन्हें दो साल पहले $44 बिलियन की डील में कंपनी का अधिग्रहण करते समय निकाला गया था। पिछले महीने सितंबर में बंद कमरे में हुई एक मध्यस्थता में एक पूर्व कर्मचारी को बकाया हर्जाना मिलने का निर्णय भी हुआ था, जिसे अन्य समान मामलों के लिए एक मिसाल माना जा सकता है।
जुलाई में, मस्क और X कॉर्प ने एक मुकदमे को हराया, जिसमें आरोप था कि करीब 6,000 निकाले गए कर्मचारियों को संघीय कर्मचारी रिटायरमेंट आय सुरक्षा अधिनियम (ERISA) के तहत $500 मिलियन का हर्जाना भुगतान किया जाना चाहिए था।
हाल ही में यूएस डिस्ट्रिक्ट जज मैक्सिन चेसनी ने मस्क के वकीलों के उस तर्क को खारिज कर दिया, जिसमें कहा गया था कि पराग अग्रवाल का दावा खारिज किया जाना चाहिए। इस मुकदमे में अग्रवाल के साथ ट्विटर की पूर्व टॉप लीगल और पॉलिसी ऑफिसर विजया गड्डे, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर नेड सेगल, और कंपनी के जनरल काउंसल सीन एद्गेट भी शामिल हैं। उन्होंने दावा किया कि उन्हें एक साल के वेतन के बराबर हर्जाना और अधिग्रहण मूल्य पर मूल्यांकन किए गए बिना वेस्टेड स्टॉक अवार्ड्स का भुगतान किया जाना चाहिए।
चेसनी, ट्विटर के अन्य अधिकारियों द्वारा लाए गए दो अन्य मुकदमों की भी देखरेख कर रही हैं, जिनमें से एक निकोलस कैल्डवेल द्वारा दाखिल किया गया है, जो “कोर टेक” के जनरल मैनेजर थे और $20 मिलियन के हर्जाने की मांग कर रहे हैं। जज ने शुक्रवार को कैल्डवेल के मस्क के खिलाफ दावे को खारिज करने की मस्क की याचिका को भी अस्वीकार कर दिया, जो अग्रवाल के आरोपों से मेल खाती है।
X के प्रतिनिधियों ने नियमित व्यवसाय घंटों के बाहर इस मामले पर टिप्पणी के अनुरोध का तुरंत जवाब नहीं दिया।
मामला है: अग्रवाल बनाम मस्क, 24-cv-01304, यूएस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट ऑफ कैलिफ़ोर्निया (सैन फ्रांसिस्को)।