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Wednesday, October 9, 2024
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आयकर ऑडिट रिपोर्ट की अंतिम तिथि बढ़ाई गई

आयकर ऑडिट रिपोर्ट जमा करने की अंतिम तिथि 30 सितंबर से बढ़ाकर 7 अक्टूबर कर दी गई है। आयकर ऑडिट रिपोर्ट को ई-फाइलिंग आईटीआर पोर्टल पर ऑनलाइन जमा करना अनिवार्य है। इसे जमा न करने पर ₹1.5 लाख या कुल बिक्री का 0.5% का जुर्माना लग सकता है, जो भी कम हो।

आयकर ऑडिट की अंतिम तिथि: करदाताओं द्वारा आयकर अधिनियम, 1961 के तहत ऑडिट रिपोर्ट को इलेक्ट्रॉनिक रूप से दाखिल करने में आ रही चुनौतियों को देखते हुए केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने समय सीमा बढ़ाने का निर्णय लिया है। आयकर विभाग ने एक परिपत्र में कहा, “केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए विभिन्न ऑडिट रिपोर्टों के दाखिल करने की विशेष तिथि, जो पहले 30 सितंबर 2024 थी, उसे अब 7 अक्टूबर 2024 तक बढ़ाने का निर्णय लिया है।”

क्या सभी करदाताओं के लिए आयकर ऑडिट रिपोर्ट की अंतिम तिथि बढ़ाई गई है?
परिपत्र के अनुसार, CBDT ने उन करदाताओं की श्रेणी का उल्लेख किया है जिनके लिए समय सीमा 7 अक्टूबर तक बढ़ाई गई है। इसमें वे व्यक्ति, कंपनियाँ और अन्य असेसी शामिल हैं जिन्हें 31 अक्टूबर तक अपना आयकर रिटर्न दाखिल करना होता है और जिनके लिए 30 सितंबर तक ऑडिट रिपोर्ट जमा करना अनिवार्य था।

आयकर ऑडिट रिपोर्ट की अंतिम तिथि क्यों बढ़ाई गई?
परिपत्र में, CBDT ने कहा, “करदाताओं और अन्य हितधारकों द्वारा आयकर अधिनियम, 1961 के तहत विभिन्न ऑडिट रिपोर्टों को इलेक्ट्रॉनिक रूप से दाखिल करने में आ रही कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने अधिनियम की धारा 119 के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए ऑडिट रिपोर्ट की प्रस्तुत करने की निर्धारित तिथि को बढ़ाया है।”

Kavita Mishra
Kavita Mishrahttps://hindi.inventiva.co.in/
Kavita is a versatile content writer with a deep passion for news. Based in New Delhi, she has a keen interest in exploring the latest trends in the world of current affairs and delivering engaging content to her audience. Kavita has extensive experience working with Inventiva, where she honed her skills in content creation and developed a strong foundation in delivering high-quality, informative articles.
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