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Wednesday, October 9, 2024
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एनएफआरए ने समूह ऑडिट के लिए ऑडिटिंग मानक में संशोधन का प्रस्ताव दिया

निवेशकों के हितों की सुरक्षा के उद्देश्य से, राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण (NFRA) ने मंगलवार को समूह कंपनियों के ऑडिट से संबंधित ऑडिटिंग मानक SA 600 में बदलाव का प्रस्ताव दिया।

इस परामर्श पत्र में यह कदम उन मामलों के संदर्भ में उठाया गया है जहाँ समूह ऑडिट में ऑडिट की गुणवत्ता को कमजोर पाया गया है, और इसके परिणामस्वरूप ऑडिटर्स द्वारा गंभीर लापरवाही की घटनाएँ सामने आई हैं।

ऑडिटिंग मानक (SA) 600 उन कंपनियों के ऑडिट के मामले में लागू होता है जिनकी सहायक और संबद्ध कंपनियाँ होती हैं। इनमें होल्डिंग कंपनी का ऑडिट प्रमुख या मुख्य ऑडिटर द्वारा किया जाता है, जबकि सहायक और/अथवा संबद्ध कंपनियों का ऑडिट अन्य या घटक ऑडिटर द्वारा किया जाता है।

NFRA ने कहा, “समूह ऑडिट के लिए एक संशोधित मानक अपनाने का मुख्य कारण सार्वजनिक हित और निवेशक सुरक्षा को बनाए रखना है, और इसके लिए एक ऐसे मानकों की रूपरेखा की आवश्यकता है जो आज की जटिल वित्तीय प्रणालियों की चुनौतियों का सामना कर सके।”

वर्तमान में, भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान (ICAI) द्वारा 2002 का SA 600 संस्करण लागू है।

संशोधित SA 600 सार्वजनिक हित संस्थाओं (PIEs) के ऑडिट के लिए लागू किया जाएगा, लेकिन इसमें सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, सार्वजनिक क्षेत्र की बीमा इकाइयाँ और उनकी संबंधित शाखाएँ शामिल नहीं होंगी।

हाल के समय में सामने आई कई कॉर्पोरेट धोखाधड़ी और ऑडिट विफलताओं को देखते हुए, NFRA ने SA 600 को संशोधित करने की आवश्यकता जताई है।

प्राधिकरण ने कई मामलों का हवाला देते हुए कहा कि सहायक कंपनियों के माध्यम से फंड की हेराफेरी, प्रमोटर द्वारा नियंत्रित सहायक कंपनियाँ, महत्वपूर्ण सहायक कंपनियों का समेकित वित्तीय विवरणों में सम्मिलित न किया जाना और पहचान में पर्याप्त ऑडिट प्रक्रियाओं का न किया जाना, जैसी गंभीर खामियाँ सामने आई हैं।

SA 600, मुख्य ऑडिटर और घटक ऑडिटर के बीच जिम्मेदारियों को परिभाषित करता है। कुछ सबसे बड़े निगम और पूंजी बाजार, निवेशकों और ऋणदाताओं से जुड़े प्रमुख कंपनियाँ, सहायक कंपनियों, संयुक्त उपक्रमों, शाखाओं और सहयोगियों के नेटवर्क के माध्यम से काम करती हैं।

इस परामर्श पत्र पर हितधारकों की टिप्पणियाँ 30 अक्टूबर तक मांगी गई हैं।

26 अगस्त को हुई NFRA की बैठक के दौरान ICAI ने यह मुद्दा उठाया था कि यदि संशोधित SA 600 के तहत एक चार्टर्ड एकाउंटेंट को दूसरे चार्टर्ड एकाउंटेंट के ऑडिट पर भरोसा करने की अनुमति नहीं दी जाती, तो यह उनकी योग्यता को कमजोर करेगा।

संस्थान ने यह भी कहा कि इस मामले को अपनी केंद्रीय परिषद में चर्चा कर फिर से अपने विचारों के साथ वापस आना होगा।

Kavita Mishra
Kavita Mishrahttps://hindi.inventiva.co.in/
Kavita is a versatile content writer with a deep passion for news. Based in New Delhi, she has a keen interest in exploring the latest trends in the world of current affairs and delivering engaging content to her audience. Kavita has extensive experience working with Inventiva, where she honed her skills in content creation and developed a strong foundation in delivering high-quality, informative articles.
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